मतदान केन्द्र पर मतदाता 18 दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान दिखाकर कर सकेंगे मतदान

मतदान केन्द्र पर मतदाता 18 दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान दिखाकर कर सकेंगे मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर की ऑनलाइन मतदाता पर्ची भी मान्य मतदाता पहचान पत्र, बैंक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र पैन कार्ड, समेत अन्य दस्तावेज दिखाकर कर सकते है मतदान

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