कोरिया 31 मार्च 2023/कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी पीसी-पीएनडीटी एक्ट श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरएस सेंगर, डीपीएम एनएचएम डॉ प्रिंस जायसवाल, लीगल एक्सपर्ट श्री ध्रुव कश्यप सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में समस्त पंजीकृत कियाशील सोनोग्राफी केन्द्रों की समीक्षा, निरीक्षण किये गये समस्त पंजीकृत केन्द्रों की निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा, शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों एवं क्लिनिक के नवीन पंजीयन एवं लाईसेंस हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन, सहित विभिन्न विषयों एवं वर्तमान जिला सलाहकार समिति के सदस्यों में नियमानुसार परिवर्तन के संबंध में चर्चा की गई।कलेक्टर श्री लंगेह ने बैठक में कहा कि आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम है। उन्होंने जिला स्तरीय टीम को हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेन्टरों के नियमित निरीक्षण कर पीसी-पीएनडीटी एक्ट के शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया।
पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 – पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम क्या है –
गर्भधारण से पहले या बाद में, लिंग चयन के निषेध के लिए और आनुवंशिक असामान्यताओं या मेटाबोली संबंधी विकारों या क्रोमोसोमल असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन के लिए एक अधिनियम है। लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण स्त्री लिंगी भ्रूण वध हो सकता है, दुरुपयोग के निवारण तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।