चन्द्रकला ठाकुर ने थाना पुरानीबस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह भाठागांव स्थित निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का कार्य करती है तथा वही झोपड़ी में रहती है। प्रार्थिया के बगल में निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने आये नोहर दास मानिकपुरी तथा संतोष कुमार भी रहते है।
को प्रार्थिया के बगल में रह रहे संतोष कुमार के झोपडी से मारपीट की आवाज आने पर प्रार्थिया द्वारा बाहर निकल कर देखा गया तो पाया गया कि नोहर दास मानिकपुरी संतोष कुमार के साथ किसी बात को लेकर उससे विवाद करते हुए उसके साथ मारपीट कर पास रखे फावड़ा(रांपा) से संतोष कुमार के गले एवं शरीर पर गंभीर चोट पहुंचा कर उसकी हत्या कर दिया था। जिस पर आरोपी नोहर दास मानिकपुरी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 505/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष सिंह द्वारा अति० पुअ पश्चिम श्री डी.आर. पोर्ते, अति० पुअ क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश देवांगन तथा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थिया, गार्ड एवं आस-पास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर घटना में संलिप्त आरोपी नोहर दास मानिकपुरी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी नोहर दास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध मंें पूछताछ करने पर उसके द्वारा मृतक संतोष कुमार पिता तुलाराम उम्र 36 साल निवासी ग्राम आशेगा थाना रानीतराई जिला दुर्ग के द्वारा विवाद करने एवं गाली गलौज करने के कारण हत्या की घटना को अंजाम देना बताया गया है।