आबकारी अधिनियम के तहत कोरिया पुलिस ने की कार्यवाही

आबकारी अधिनियम के तहत कोरिया पुलिस ने की कार्यवाही

कोरिया जिले में संचालित समर्थ एवं निजात अभियान के तहत थाना चरचा के अपराध 34/23 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में
अवैध धंधा और कारोबार करने वाले लोगों पर अंकुश कसने तथा संलिप्त व्यक्तियों पर कार्यवाही करने पर एसपी कोरिया के मार्गदर्शन पर दिनाँक 24.02.2023 को मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम फुलपुर निवासी शिवमंगल तिर्की कांवर में ढोकर अवैध हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बिक्री करने हेतु मुखबीर सूचना पर तत्काल हमराह स्टॉफ एवं गवाहों को तलब कर साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर देखे तो कुछ ही समय बाद मुखबीर के बताये हुलिया के व्यक्ति सामने से आते दिखा जो पुलिस को देखकर अपने कांवर में ढोये सामाने को लेकर भगाने लगा। जिससे पुलिस व गवाहों के साथ घेराबंदी कर दौड़ा कर पकड़ा गया। जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर उसके पास रखे कांवर के दोनों तरफ लटकाये प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली गई बोरी के अन्दर एक हरे रंग का 15 लीटर वाला जरीकेन तथा एक नीले रंग का 20 लीटर वाला जरिकेन में अवैध हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब लगभग 35 लीटर कीमती 7000.00 रू. का मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्ती कार्यवाही दिनांक 24.02.2023 को कोरिया पुलिस ने अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया।

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