छत्तीसगढ़
बलौदाबाजार, 2 फरवरी 2023/कलेक्टर रजत बंसल ने मिडिया के माध्यम से मिली शिकायतों एवं जांच के आधार पर बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड के ग्राम देवरूंग के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी समीर कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव ने आदेश जारी की है। गौरतलब है कि समीर मिश्रा विगत 7 माह से कभी-कभी स्कूल आने एवं अपने स्थान पर किराये की एक शिक्षिका रखकर स्कूल में बच्चों को अध्ययन कराये जाने की गम्भीर शिकायत समाचार एवं मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। उक्त शिकायत की जांच में अध्ययनरत छात्रों द्वारा भी उक्त शिक्षक कभी-कभी स्कूल आने, उनके स्थान पर किराये की शिक्षिका द्वारा अध्यापन किये जाने की पुष्टि स्वयं शिक्षिका द्वारा की गयी है। उन्होंने बताया कि समीर कुमार मिश्रा द्वारा उन्हे महीने में 6 हजार रुपये देने की बात कह कर स्कूल में पढ़ाने रखा गया है और 4 हजार रुपये वेतन दे रहे है। समीर कुमार मिश्रा का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया कर्तव्य में घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है जो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के निहित नियम के विपरीत होने से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।