रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया जेल से रिहा

रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया जेल से रिहा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ और कोयला घोटाले में फंसे 6 आरोपियों को आज बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिलने के बाद सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई को रायपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है. करीब दो साल बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आए हैं. कोर्ट ने शर्त लगाई है कि सभी रिहा आरोपी अब छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे.

ED का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला घोटाला किया गया है. इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन करने का आदेश खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को जारी किया था. सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली की जाती थी. पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई. ईडी की रेड में पहले आईएएस समीर बिश्नोई फिर कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था.

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच से पता चला है कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रानू साहू के रायगढ़ और कोरबा जिलों में कलेक्टर रहने के दौरान डीएमएफ में कथित अनियमितताएं की गई थी और उन्हें कथित तौर पर डीएमएफ के तहत काम आवंटित किए गए ठेकेदारों से भारी रिश्वत मिली थी. जब रानू साहू कोयला समृद्ध क्षेत्रों में कलेक्टर थीं, तब वारियर संबंधित विभाग में तैनात थीं और उन्होंने डीएमएफ में अनियमितताओं को बढ़ावा दिया. ईडी ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ से जुड़े खनन ठेकेदारों ने आधिकारिक कार्य निविदाएं प्राप्त करने के बदले राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों को भारी मात्रा में अवैध रिश्वत दी, जो अनुबंध मूल्य का 25-40 प्रतिशत है. ईओडब्ल्यू ने ईडी से मिली जानकारी के आधार पर पिछले साल जनवरी में कथित डीएमएफ घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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