किसानों के हित में भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी पर लगी मुहर, न्यू स्वागत विहार के पात्र हितग्राहियों को लौटाई जाएगी जमीन…

किसानों के हित में भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी पर लगी मुहर, न्यू स्वागत विहार के पात्र हितग्राहियों को लौटाई जाएगी जमीन…

रायपुर. मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए गए हैं. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 1 नबंवर से धान खरीदी होगी. वहीं कैबिनेट की बैठक में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी पर भी मुहर लगी है. इसके साथ ही न्यू स्वागत विहार के पात्र हितग्रहियों को जमीन लौटाने का फैसला लिया गया है.
बता दें कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया. जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान औऱ मक्का का उपार्जन किया जाएगा. समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद और लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी. इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी.
: मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी.

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया.

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई.
मुख्यमंत्री बघेल द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया.

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