पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न’’पीसी-पीएनडीटी बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम, नियमों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार होगी कड़ी कार्रवाई – कलेक्टर’’जिले में जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन की सुविधा, आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण’
कोरिया 23 फरवरी 2023/कलेक्टर सह समुचित प्राधिकारी पीसी-पीएनडीटी एक्ट श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने जिला स्तरीय टीम को हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेन्टरों के नियमित निरीक्षण कर पीसी-पीएनडीटी एक्ट के शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
’जिले में जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन की सुविधा, आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण’
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सीटी स्कैन सुविधा शुरू किए जाने के संबंध में भी जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि जिला चिकित्सालय में जल्द सीटी स्कैन की सुविधा शुरू की जा सकेगी। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। शेष प्रक्रिया भी जल्द पूर्ण कर ली जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि जल्द सुविधा शुरू हो, जिससे लोगों को इलाज के खर्च में राहत मिल सके।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरएस सेंगर, डीपीएम एनएचएम डॉ प्रिंस जायसवाल, लीगल एक्सपर्ट श्री ध्रुव कश्यप सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
’पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, 1994 – पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम क्या है -’’
गर्भधारण से पहले या बाद में, लिंग चयन के निषेध के लिए और आनुवंशिक असामान्यताओं या मेटाबोली संबंधी विकारों या क्रोमोसोमल असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन के लिए एक अधिनियम है। लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण स्त्री लिंगी भ्रूण वध हो सकता है, दुरुपयोग के निवारण तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।