रायपुर. भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं करने के राज्य वन्य जीव बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखे छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की नौवी बैंठक दिनांक 23 मई 2017 में कवर्धा स्थित भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी. इसके बाद 14 नवंबर 2017 को हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की 10वीं बैठक में यह अनुशंसा की गई कि, कवर्धा स्थित भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा प्रदेश के वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर ने कहा है कि, राज्य शासन आदिवासियों के साथ मजबूती से रहेगी. उन्होंने प्रस्तावित भोरमदेव अभ्यारण क्षेत्र के आदिवासियों एवं बैगा जनजाति के लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे कतई चिंता न करें. इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते वे (अकबर) हर स्थिति में उनके हितों की रक्षा करेंगे.