Chhattisgarh Election 2023 : छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या है इसके नियम

Chhattisgarh Election 2023 : छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या है इसके नियम

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चूका है. इसी के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं. सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को इसका पालन करना अनिवार्य होता है. आदर्श आचार संहिता चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी.
[ छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस बार छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होगा. जिसमें पहला चरण 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी. जिसमें छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है. जिसमें पहले चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी. पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर रोक रहेगी.
राजनीतिक दलों की ओर से प्रदार्शित किए गए सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्‍यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे.
मंत्री या अन्‍य प्राधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक विवेकाधीन कोष से कोई अनुदान/भुगतान नहीं कर सकते हैं.
आदर्श आचार संहिता का अगर कोई आम नागरिक उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी. उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है.

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