* भवन निर्माण के नाम पर प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों से भवन निर्माण हेतु एडवांस में रकम प्राप्त कर, छोड़ दिया था भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण।*
* अपूर्ण भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों से दबाव बनाकर मांग रही थी और पैसे।*
* आरोपियान प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के साथ दिये है लगभग 50 लाख रूपये ठगी की घटना को अंजाम।*
* प्रकरण में संलिप्त आरोपियान है रिश्ते में बहने।*
* प्रकरण में संलिप्त 01 अन्य महिला आरोपी है फरार जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।*
* महिला आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित 03 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।*
* महिला आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 285/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
विवरण – प्रार्थी देवव्रत दुबे ने थाना राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह उरकुरा खमतराई में रहता है। प्रार्थी को वर्ष 2022 में राजेन्द्र नगर स्थित निर्वाणा होम्स की संचालक/ठेकेदार प्रीति चौधरी द्वारा अविनाश ट्वीन सिटी कुम्हारी में भूखण्ड क्रमांक 549 है जिस पर मकान निर्माण कराने हेतु सम्पर्क किया गया था। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2022 को उक्त भूखण्ड के 2942 वर्गफुट में भवन निर्माण कराने हेतु लेबर तथा मटेरियल समेत कुल 31,50,000/- रूपये में अनुबंध कराया गया था, निर्माण के दौरान निर्माण क्षेत्र 472 वर्गफुट बढ़ने पर कुल 36,50,000/- रूपये का अनुबंध हुआ था। जिस हेतु दिनांक 20.03.2023 तक प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप में ठेकेदार प्रीति चौधरी के बताये उसके माता तथा बहन प्रिया चौधरी के बैंक खाता में एडवांस में 19,37,250/- रूपये ठेकेदार प्रीति चौधरी कोे दिया गया था। किन्तुु एडवांस में पैसे देने के बाद भी ठेकेदार प्रीति चौधरी द्वारा भवन के निर्माण का कार्यपूर्ण नही किया गया और जब प्रार्थी द्वारा एडवांस में दिये गये पैसे को वापस मांगा गया तो सारे पैसे खत्म हो गये कहकर प्रार्थी के लगभग 7,89,560/- रूपये का राशि एडवांस में लेकर गबन कर लिया गया साथ ही अपूर्ण भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनः पैसे की मांग करते हुए प्रार्थी पर दबाव बनाने लगी। जिस पर प्रार्थी द्वारा ठेकेदार प्रीति चौधरी के संबंध में पतासाजी की गई तो प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि ठेकेदार प्रीति चौधरी द्वारा प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों सबीना खान, टी.आर. साहू, महजबीन उसेण्डी, आकांक्षा भोई, रामकिशोर बंजारे, देवेन्द्र राठौर, रामभगत एवं आर.आर. लहरे से भी भवन निर्माण के नाम पर एडवांस में रकम प्राप्त कर भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण कर उसे पूर्ण करने के लिये और रकम की मांग की गई है। इस प्रकार प्रीति चौधरी द्वारा प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों को भवन निर्माण कराने का झांसा देकर उनसे एडवांस में रकम प्राप्त कर भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण छोड़कर उनके दिये हुए एडवांस के रकम को हड़प कर उनके साथ लगभग 50 लाख रूपये की ठगी की गई है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 285/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।